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*_जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मामले में स्थानीय निवासियों को कोई विशेष अधिकार नही :सुप्रीम कोर्ट_*

*_जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मामले में स्थानीय निवासियों को कोई विशेष अधिकार नही :सुप्रीम कोर्ट_* जम्मू एवं कश्मीर में सरका...

*_जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में आरक्षण मामले में स्थानीय निवासियों को कोई विशेष अधिकार नही :सुप्रीम कोर्ट_*

जम्मू एवं कश्मीर में सरकारी नौकरियों में वहां के बाशिंदों को सौ फीसदी आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में याचिका दायर करे।


यह याचिका लद्दाख के वकील नजुम उल हुडा ने दायर की थी जिसमें जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज कानून की धारा 3ए, 5ए, 6, 7 और 8 को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज कानून संविधान की 14, 16, 19 और 21 का उल्लंघन करता है।

इन धाराओं में सरकारी नौकरियों में जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों को सौ फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है।

याचिका में कहा गया था कि पिछले साल अगस्त में धारा 370 हटाए जाने के बाद से केंद्र शासित सभी राज्यों में सभी कानून औऱ सुप्रीम कोर्ट के फैसले लागू होते हैं। याचिका में कहा गया है कि अगर निवास के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश को कोई भी आरक्षण दिया जाता है तो यह संविधान की धारा 16(3) के अनुरुप ही किया जा सकता है। धारा 16 के तहत पचास फीसदी से अधिक का आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

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